Prayagraj News: जुबैर की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी पर रोक 27 जनवरी तक बढ़ा दी है। यह मामला यति नरसिंहानंद के खिलाफ कथित एक्स पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं, ने जुबैर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जुबैर के वकील द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे और अन्य दस्तावेजों की सत्यापन की अनुमति दी है।

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डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के एक सहयोगी की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने के आरोप में जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर को चुनौती देते हुए जुबैर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को निर्धारित की है।

Edited By: Parakh Khabar

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