Kanpur News: पीसीएस अधिकारी रिंकी जायसवाल निलंबित, कानपुर में हैं तैनात, जानें पूरा मामला

कानपुर: उत्तर प्रदेश शासन ने कानपुर जिले में अपर जिलाधिकारी (भू-अधिग्रहण) रिंकी जायसवाल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 2018 में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही और अनदेखी के आरोपों के बाद, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें रिंकी जायसवाल को दोषी ठहराया गया।

भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं

2018 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा और परिणामों में अनियमितताओं की शिकायतें मिलीं, जिसके बाद शासन ने एसआईटी को मामले की जांच सौंपी। जांच में यह पाया गया कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मिलीभगत थी।

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एसआईटी की रिपोर्ट और कार्रवाई

एसआईटी की रिपोर्ट में रिंकी जायसवाल समेत अन्य अधिकारियों की लापरवाही का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद रिंकी जायसवाल को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। रिंकी जायसवाल 2011 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं और 2018 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उप सचिव के पद पर तैनात थीं, जहां उन्होंने इस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी।

स्थानांतरण और नई तैनाती

भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के कारण रिंकी जायसवाल का तबादला 2020 में सहारनपुर मंडी परिषद में उप निदेशक के पद पर कर दिया गया था। तीन वर्षों तक वहां कार्य करने के बाद, 2023 में उन्हें कानपुर में एडीएम भू-अधिग्रहण के पद पर तैनाती दी गई।

जांच में देरी और निर्णय

पाँच वर्षों तक चलने वाली जांच के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें रिंकी जायसवाल को लापरवाही और कर्तव्यहीनता का दोषी ठहराया। इसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया।

अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की संभावना

एसआईटी की रिपोर्ट में रिंकी जायसवाल के अलावा दो अन्य पीसीएस अधिकारियों पर भी अनियमितताओं और अनदेखी का आरोप लगाया गया है। ऐसे में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। शासन ने प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह सख्त कदम उठाया है।

Edited By: Parakh Khabar

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