Gonda News: दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

गोंडा। जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालती फैसला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) नम्रता अग्रवाल ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर आरोपी वसीम को दहेज हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने वसीम को सश्रम आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, मृतका के ससुर रोज अली को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया।

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घटना का विवरण

मृतका के पिता रजीउद्दीन ने 9 सितंबर 2022 को खरगूपुर थाना क्षेत्र में अपनी बेटी शबनम की दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी ग्राम नरहरिया कल्लूपुरवा निवासी वसीम से की थी। शादी के बाद वसीम, उसके पिता रोज अली, और ननदें फसीना और वसीना ने शबनम को दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल, सोने की चेन और अंगूठी की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंततः शबनम को मारकर जला दिया गया।

पुलिस विवेचना और अदालती कार्यवाही

जांच के दौरान पुलिस ने वसीम और उसके पिता रोज अली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने वसीम को दोषी करार दिया और रोज अली को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

सजा का असर

अदालती फैसले के बाद यह मामला दहेज हत्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण बन गया है। अदालत का यह निर्णय महिलाओं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

Edited By: Parakh Khabar

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