Chitrakoot News: झाड़-फूंक के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी तांत्रिक को 10 साल की कैद

Chitrakoot News: चित्रकूट जनपद में झाड़-फूंक के बहाने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी तांत्रिक को अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि 2 फरवरी 2020 को मऊ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव का रहने वाला पतवा रैदास, जो तंत्र-मंत्र करता था, उसकी नाबालिग पुत्री को झाड़-फूंक के बहाने घर से बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष पाक्सो कोर्ट की जज रेनू मिश्रा ने आरोपी पतवा रैदास को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Edited By: Parakh Khabar

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