Bareilly News: पति की हत्या में दोषी पत्नी को उम्रकैद, प्रेमी ने हंसिए से काट दी गर्दन

बरेली: पति की निर्मम हत्या में दोषी पाई गई कांधरपुर गांव की 25 वर्षीय आरती को सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरती ने अपने नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्त का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

हत्या का मामला

सरकारी वकील सुनील कुमार पांडेय के अनुसार, 7 जनवरी 2023 को कांधरपुर निवासी 28 वर्षीय रोहित का शव गांव चनेहटी और परगवां के बीच खेत में पड़ा मिला था। उसकी गर्दन हंसिए से काटी गई थी। मामले में रोहित के फुफेरे भाई राजू सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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हत्या का खुलासा

पुलिस ने जांच के दौरान दो किशोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या के पीछे रोहित की पत्नी आरती और उसके नाबालिग प्रेमी का हाथ है। आरती के अवैध संबंध उसके पति के ममेरे भाई के साथ थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हंसिए समेत 19 अहम सबूत जुटाए और अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

हत्या की योजना

आरती और उसके नाबालिग प्रेमी की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंधों में बदल गई। आरती ने प्रेमी से कहा कि रोहित शराब पीकर उससे मारपीट करता है और उससे छुटकारा चाहती है। 6 जनवरी 2023 की रात, प्रेमी और उसका दोस्त कांधरपुर पहुंचे।

रोहित को घर के बरामदे में गिराकर उसका गला दबाना शुरू किया। रोहित छटपटाने लगा, तो आरती ने उसके पैर पकड़ लिए। प्रेमी ने हंसिए से उसकी गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद खून साफ किया और शव को बाइक पर बैठाकर गांव के पास एक खाली खेत में फेंक दिया।

अपराध और सजा

अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने कहा, "यह प्रेम नहीं, बल्कि व्याभिचारपूर्ण आकर्षण था। आरती ने संपत्ति हड़पने और नाबालिग प्रेमी के साथ शादी करने के लालच में यह अपराध किया। ऐसे अपराधों में कठोर दंड जरूरी है, वरना समाज में गलत संदेश जाएगा।"

न्याय की मिसाल

अदालत ने आरती को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाकर कड़ा संदेश दिया। नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्त का केस किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है।

Edited By: Parakh Khabar

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