Ballia News: मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष रितु देवी अयोग्य घोषित, एसडीएम को मिली प्रशासक की जिम्मेदारी

बलिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष रितु देवी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह फैसला 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जनवरी 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया। नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ ने इस संबंध में जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए। बांसडीह के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अभिषेक प्रियदर्शी को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

यह कार्रवाई रितु देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रितु देवी को अयोग्य ठहराया, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसे लागू किया।

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नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत कार्रवाई

यह निर्णय उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54ए के तहत लिया गया। इस धारा के अनुसार, अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। इसी प्रावधान का पालन करते हुए, बलिया के जिला मजिस्ट्रेट ने बांसडीह के एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी को मनियर नगर पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया।

प्रशासक की जिम्मेदारियां

नए प्रशासक के रूप में एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी का दायित्व होगा कि नगर पंचायत के कार्य व्यवस्थित ढंग से चलें। उन्हें नागरिक सेवाओं की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आने देना उनकी प्राथमिकता होगी।

प्रशासन की भूमिका और दिशा-निर्देश

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि इस फैसले को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासक की नियुक्ति के बाद नगर पंचायत की सभी प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियां अब एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी के निर्देशन में होंगी।

जनता के लिए संदेश

इस बदलाव का उद्देश्य नगर पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि यह फैसला नगर के विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

Edited By: Parakh Khabar

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