Ballia News: पिता-पुत्र समेत पांच आरोपियों को तीन साल की सजा

Ballia News: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे OPERATION CONVICTION अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश बलिया की अदालत ने धारा 452, 323/149, 147 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र में पंजीकृत मामले में अभियुक्त शिवशंकर पुत्र संगम राजभर, सदाबृक्ष राजभर पुत्र कखी राजभर, अमित कुमार राजभर पुत्र सदाबृक्ष राजभर, साहेब पुत्र रामबढाई, और राणा प्रताप राजभर पुत्र संगम राजभर (निवासीगण गोविन्दपुर, थाना भीमपुरा) को अदालत ने दोषी पाया।

यह भी पढ़े - Ballia News: लॉज में युवती की मौत, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

धारा 452 भादवि: तीन साल का सश्रम कारावास और ₹1000 का अर्थदंड।

धारा 323/149 भादवि: छह माह का सश्रम कारावास।

धारा 147 भादवि: एक वर्ष का सश्रम कारावास।

यदि अभियुक्तगण जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ADGC अशोक कुमार ओझा रहे।

Edited By: Parakh Khabar

खबरें और भी हैं

Latest News

नशा तस्करी में पकड़ी गई महिला कांस्टेबल, बर्खास्तगी के बाद अवैध संपत्ति की जांच शुरू नशा तस्करी में पकड़ी गई महिला कांस्टेबल, बर्खास्तगी के बाद अवैध संपत्ति की जांच शुरू
बठिंडा: पंजाब पुलिस की सीनियर महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को नशा तस्करी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है।...
जुनूनी प्यार का खौफनाक अंजाम: भाभी की बहन की हत्या, फिर युवक ने खुद को मारी गोली
वक्फ संशोधन विधेयक-2024: बलिया पुलिस अलर्ट, एसपी के नेतृत्व में रूट मार्च, ड्रोन और CCTV से कड़ी निगरानी
Bareilly News: शादी की 25वीं सालगिरह पर डांस कर रहे थे वसीम, अचानक गिर पड़े, मौत का वीडियो वायरल
पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में MSC छात्रा ने की आत्महत्या, नवंबर में होनी थी शादी

स्पेशल स्टोरी

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.