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Ballia News: पिता-पुत्र समेत पांच आरोपियों को तीन साल की सजा

Ballia News: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे OPERATION CONVICTION अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश बलिया की अदालत ने धारा 452, 323/149, 147 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
धारा 452 भादवि: तीन साल का सश्रम कारावास और ₹1000 का अर्थदंड।
धारा 323/149 भादवि: छह माह का सश्रम कारावास।
धारा 147 भादवि: एक वर्ष का सश्रम कारावास।
यदि अभियुक्तगण जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ADGC अशोक कुमार ओझा रहे।