बलिया: फर्जी हस्ताक्षर से भूमि पैमाइश आदेश जारी करने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

बलिया: बलिया जिले में उप जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर भूमि पैमाइश का आदेश जारी करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। यह मामला बांसडीह रोड थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक, उप जिलाधिकारी सदर आत्रेय मिश्र ने शनिवार को बांसडीह रोड थाने में उधोदवनी गांव के निवासी शिव शंकर यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि 21 मई 2024 को शिव शंकर यादव ने भूमि पैमाइश के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र पर उनके नाम से पारित आदेश जारी किया गया, लेकिन आदेश पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी पाए गए।

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कानूनी कार्रवाई शुरू

उप जिलाधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने शिव शंकर यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 319 (2) (फर्जी रूप धारण करके धोखाधड़ी करना) और धारा 318 (4) (धोखाधड़ी और जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस की जांच जारी

थाना प्रभारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और छानबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला अधिकारियों के हस्ताक्षर का फर्जीवाड़ा कर सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का है, जो कि एक गंभीर अपराध है। पुलिस जल्द ही मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई करेगी।

Edited By: Parakh Khabar

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