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रांची: हाईकोर्ट से भाजपा के 18 नेताओं को बड़ी राहत, रैली के दौरान दर्ज एफआईआर रद्द

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, दीपक प्रकाश, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो समेत भाजपा के 18 नेताओं को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने रांची में पिछले साल अगस्त में हुई युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस के साथ झड़प और उपद्रव के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है
युवा आक्रोश रैली के बाद हिंसा के आरोप
भाजपा नेताओं और 12 हजार अज्ञात लोगों पर केस दर्ज
घटना के बाद पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी सहित 51 भाजपा नेताओं को नामजद करते हुए 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की थी।
इन नेताओं पर उपद्रव, दंगा भड़काने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और पुलिस पर हमला करने के आरोप लगाए गए थे। एफआईआर में कहा गया था कि बार-बार चेतावनी देने और निषेधाज्ञा लागू होने की घोषणा के बावजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कानून हाथ में लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस पर पथराव किया।
सांसदों-विधायकों पर भी लगे थे आरोप
एफआईआर में सात सांसदों – बीडी राम, आदित्य साहू, दीपक प्रसाद, प्रदीप वर्मा, विद्युत वरण महतो, मनीष जायसवाल, ढुल्लू महतो और 17 विधायकों – नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, नीरा यादव, रामचंद्र चंद्रवंशी, अपर्णा सेन गुप्ता, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, पुष्पा देवी, समरी लाल, केदार हाजरा, राज सिन्हा, नवीन जायसवाल, नारायण दास, अमित मंडल, आलोक चौरसिया, किशुन कुमार दास सहित अन्य नेताओं को नामजद किया गया था।
हाईकोर्ट में याचिका, 18 नेताओं को राहत
एफआईआर के खिलाफ भाजपा के 18 नेताओं ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन नेताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।