Budget 2025: वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत, अब एक लाख रुपये तक की ब्याज आय पर नहीं कटेगा TDS

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में बदलाव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब ब्याज से होने वाली आय पर TDS कटौती की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है।

इसके अलावा, किराये से होने वाली आय पर TDS की न्यूनतम सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है।

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वहीं, रिजर्व बैंक की उदार योजना (LRS) के तहत विदेश में पैसा भेजने पर TCS अब 6 लाख रुपये की बजाय 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर लागू होगा।

इसके साथ ही, माल की बिक्री पर अब केवल TDS लागू होगा, जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में आसानी होगी।

Edited By: Parakh Khabar

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