पति को छोड़ गैर मर्द से इश्क: हाईकोर्ट ने कहा - ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई महिला अपने पति से अलग रहते हुए किसी अन्य पुरुष से अवैध संबंध रखती है, तो वह पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी।

जस्टिस गिरीश कठपाड़िया की एकल पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पति को निर्देश दिया गया था कि वह हर महीने अपनी पत्नी को दस हजार रुपये अंतरिम गुजारा भत्ते के रूप में दे। पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पति ने अपनी पत्नी के दूसरे पुरुष से अवैध संबंधों को लेकर ठोस साक्ष्य—तस्वीरें और वीडियो—प्रस्तुत किए थे। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि पत्नी के किसी और से अनैतिक संबंध हैं। ऐसे में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125(4) के अनुसार, वह पत्नी गुजारा भत्ता की पात्र नहीं है।

अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत को इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर करना चाहिए था, लेकिन उसने अवैध संबंधों के साक्ष्यों पर कोई निर्णय नहीं लिया और सीधे गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित कर दिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में अब निचली अदालत दोबारा सुनवाई करे और सभी तथ्यों के आधार पर नया फैसला दे।

इस निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया में एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जो बताता है कि गुजारा भत्ता जैसे मामलों में नैतिक आचरण और प्रमाणित तथ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Edited By: Parakh Khabar

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