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Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एएसजे-43 कोर्ट ने सुनाया।
मामले की जांच तिलहर के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार यादव ने की। जांच के बाद विजेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सजा दिलाने में अभियोजन की भूमिका
अभियोजन विभाग, मॉनिटरिंग सेल और थाना खुदागंज पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों को समयबद्ध तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अदालत का फैसला
कोर्ट ने साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायाधीश ने अभियुक्त विजेंद्र को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह फैसला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्ती से निपटने और दोषियों को कड़ी सजा देने का एक उदाहरण है। अभियोजन और पुलिस की समन्वित कार्रवाई से न्याय सुनिश्चित हुआ।