डीएम की अध्यक्षता में राज्य कर विभाग की बैठक संपन्न

संत कबीर नगर: जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य कर विभाग की कार्य प्रणाली, समस्याओं और सुझावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त राज्य कर राजेश कुमार पांडे ने विभागीय कार्यप्रणाली जैसे— पंजीयन, रिटर्न दाखिला, ई-वे बिल, प्रवर्तन कार्य, ई-इनवॉइस, टीडीएस/टीसीएस कटौती, बकाया वसूली, व्यापारी दुर्घटना योजना और जीएसटी ब्याज माफी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

राजस्व संग्रह में वृद्धि के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले की राजस्व प्राप्ति लक्ष्य से कम है। जनवरी माह में निर्धारित लक्ष्य ₹18.42 करोड़ के सापेक्ष ₹10.67 करोड़ की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्य का 58% है। हालांकि, यह गत वर्ष के समान माह की तुलना में 3.42% अधिक है। जनवरी तक के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹206.38 करोड़ के सापेक्ष ₹116.35 करोड़ प्राप्त हुए, जो 56.38% है और राज्य औसत 60% से कम है। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने और व्यापारियों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

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व्यापारियों को पंजीयन और योजनाओं की जानकारी

जिलाधिकारी ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन की सीमा के बारे में बताया

  • वस्तुओं के लिए वार्षिक टर्नओवर ₹40 लाख।
  • सेवा क्षेत्र के लिए वार्षिक टर्नओवर ₹20 लाख।
  • स्वैच्छिक (वॉलंटरी) पंजीयन से व्यापार सुगम हो सकता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए व्यापारिक संगठनों से अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करने को कहा।

बिलिंग और ई-वे बिल को लेकर दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी ने व्यापारियों को Business to Consumer (B2C) बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठानों पर स्टिकर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा और राज्य कर संग्रह भी बढ़ेगा। यदि कोई व्यापारी ग्राहकों को बिल नहीं देता है, तो इसकी शिकायत WhatsApp नंबर 7235001729 पर की जा सकती है। नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि राज्य कर विभाग से स्टिकर प्राप्त कर विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर चस्पा कराए।

एमनेस्टी योजना पर जोर

बैठक में जीएसटी एमनेस्टी योजना पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए यदि कोई जीएसटी बकाया है, तो व्यापारी केवल कर की धनराशि जमा करके ब्याज और अर्थदंड में 100% छूट प्राप्त कर सकते हैं। उपायुक्त राज्य कर विनय कुमार गुप्ता ने व्यापारियों से अपील की कि 31 मार्च 2025 तक पात्र व्यापारी कर की राशि जमा कर एसपीएल-02 ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें।

व्यापारियों और अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में उप जिलाधिकारी धनघटा अरुण वर्मा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अवधेश भारती, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री श्रवण अग्रहरि, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जैन, व्यापार मंडल अध्यक्ष सर्वदानंद पांडेय, जिला अध्यक्ष विनीत चड्ढा, टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष पतंजलि अग्रहरि, मंत्री स्नेह निधि श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अभिनव अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी, पदाधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे।

Edited By: Parakh Khabar

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