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Mahakumbh 2025: सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
प्रयागराज। महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला एक नाबालिग लड़की के महाकुंभ में जाने को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है।
इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें और वीडियो बना लिए और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट वकील नाजनीन अख्तर और इंजीनियर सूरज कुमार के नाम से साझा किए गए।
आरोप क्या हैं
महाकुंभ थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, इन पोस्ट में आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री थी, जो महाकुंभ, सनातन धर्म, और लड़की के सम्मान को निशाना बनाते हुए नकारात्मक जानकारी फैलाने का प्रयास करती थी।
शिकायतकर्ता इंस्पेक्टर भास्कर मिश्रा ने कहा, “पोस्ट का उद्देश्य कुंभ मेले और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। इसमें लड़की की छवि को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।”
कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि पोस्ट की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महाकुंभ में कड़ी निगरानी
महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ी नजर रख रहा है। अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।