Pilibhit News: शिक्षक को उम्रकैद की सजा, फिरौती के लिए किया था छात्र का अपहरण

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में फिरौती के लिए कक्षा 5 के छात्र का अपहरण करने वाले शिक्षक सूरजपाल को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी शिक्षक ने फर्जी नाम "अंकित त्रिपाठी" से स्कूल में नौकरी हासिल की थी। उसकी असलियत तब सामने आई, जब मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने यह फैसला सुनाया।

गांव मुड़िया हुलास निवासी किसान वेदपाल गंगवार का 12 वर्षीय बेटा राजीव, सनातन धर्म शिशु मंदिर में कक्षा 5 का छात्र था। 18 जुलाई 2022 को राजीव का अपहरण कर लिया गया। अगले दिन वेदपाल को पता चला कि स्कूल का शिक्षक "अंकित त्रिपाठी" उनके बेटे को कहीं ले गया है। इसी बीच, फिरौती की मांग करते हुए एक पत्र उनके घर के दरवाजे पर फेंका गया।

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फिरौती और बचाव

वेदपाल, बदमाशों के बताए स्थान पर 2.10 लाख रुपये लेकर पहुंचे। रुपये देने के बाद उन्होंने बेटे को अपने पास बुला लिया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान अपहरण व फिरौती के आरोपी डोरीलाल और सूरजपाल को गिरफ्तार कर लिया।

जांच और खुलासा

जांच में सामने आया कि इस अपराध का मास्टरमाइंड सूरजपाल था। उसने फर्जी नाम "अंकित त्रिपाठी" का इस्तेमाल कर सनातन धर्म शिशु मंदिर में शिक्षक की नौकरी हासिल की थी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर अपहरण, जानलेवा हमला, और अवैध हथियार रखने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

कोर्ट का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने सभी सबूतों और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर सूरजपाल को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है।

Edited By: Parakh Khabar

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