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महाकुंभ से योगी सरकार की बड़ी सौगात: किसानों को मिलेगा 204 करोड़ का मुआवजा, ग्रेटर आगरा योजना का होगा विस्तार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में प्रस्तावित ग्रेटर आगरा आवासीय योजना के क्षेत्र विस्तार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में रहमन कलां और रायपुर की 442.4412 हेक्टेयर भूमि को इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को 204.34 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जिसका खर्च आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) वहन करेगा।
भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ
कैसे होगा किसानों को लाभ
सरकार ने वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर 20 गांवों की 938.8975 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई थी। इसमें रहमन कलां और रायपुर की भूमि भी शामिल थी। हालांकि, 2013 के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पारदर्शिता कानून के तहत किसानों को उचित मुआवजा देने में समस्याएं आ रही थीं। अब बढ़ी हुई दर पर अनुग्रह राशि देने के फैसले से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
ADA को होगा बड़ा राजस्व लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस योजना से आगरा विकास प्राधिकरण को करीब 2500 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। इसमें 100 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड और भूमि पार्सल योजना भी शामिल है।
समिति ने सुझाया समाधान
किसानों को बढ़ी हुई दर पर मुआवजा देने की मांग के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने पहल की। इस पर आगरा के अपर जिलाधिकारी (वि/रा) की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने सुझाव दिया कि बढ़ी हुई राशि को अनुग्रह राशि के रूप में देकर भूमि अधिग्रहण किया जाए, जिससे विकास प्राधिकरण को कोई नुकसान नहीं होगा।
भूमि अधिग्रहण की बाधा खत्म
2010 की अधिसूचना के समय भूमि अर्जन की नई नीति लागू नहीं थी। इसलिए, किसानों को नई दर से मुआवजा देने में दिक्कत आ रही थी। एडीए ने बोर्ड बैठक में बढ़ी हुई राशि को अनुग्रह राशि के रूप में देने का प्रस्ताव रखा, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
आवासीय योजना का महत्व
इस फैसले से ग्रेटर आगरा आवासीय योजना को गति मिलेगी और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। किसानों को उचित मुआवजा मिलने के साथ ही योजना से जुड़ी सभी बाधाएं अब समाप्त हो चुकी हैं।