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शिक्षकों के लिए परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू, आदेश जारी
लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक जिले से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। इससे पहले अंतर्जनपदीय तबादले की प्रक्रिया लागू की गई थी। नए आदेश में कार्यरत जिले में सेवा अवधि की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति गर्मी की छुट्टियों में ही दी जाएगी।
तबादले की प्रक्रिया और नियम
1. सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय।
2. प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय।
3. सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय (एक ही विषय के तहत)।
4. प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के बीच तथा इसके विपरीत।
इसके अलावा, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का तबादला प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही किया जाएगा।
सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त
पहले महिला शिक्षकों को परस्पर तबादले के लिए कम से कम 2 साल और पुरुष शिक्षकों को 5 साल तक संबंधित जिले में सेवा देना अनिवार्य था। अब यह बाध्यता हटा दी गई है। इसके तहत अब कोई भी शिक्षक परस्पर तबादले के लिए आवेदन कर सकता है।
तबादले से जुड़े अन्य प्रावधान
- परस्पर तबादले ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय से नगरीय क्षेत्र के बीच होंगे।
- स्थानांतरण केवल स्कूल से स्कूल के आधार पर होगा।
- जो शिक्षक सहमति से जोड़ा (पेयर) बनाएंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा।
- एक बार तबादला हो जाने के बाद शिक्षक आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे।
- केवल उन शिक्षकों को तबादले के लिए पात्र माना जाएगा, जिनकी मौलिक नियुक्ति तिथि उसी जिले में है।
गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
तबादले की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के गलत दस्तावेज अपलोड करने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह नया आदेश शिक्षकों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा, जो अपने कार्यक्षेत्र को लेकर लंबे समय से बदलाव की मांग कर रहे थे।