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Lakhimpur Kheri News: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोपों पर यूपी पुलिस से रिपोर्ट तलब की
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों पर उत्तर प्रदेश पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। यह निर्देश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिया। अदालत ने लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जनसभा के आरोप को भी खारिज करते हुए कहा कि उस दिन मिश्रा दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण और सिद्धार्थ दवे से संबंधित साक्ष्य यूपी सरकार की स्थायी वकील रुचिरा गोयल को सौंपने को कहा है। इन साक्ष्यों को लखीमपुर खीरी के एसपी के माध्यम से जांच के लिए उपयोग किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
लखीमपुर खीरी हिंसा का पृष्ठभूमि
तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसान प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किया गया था। इस दौरान एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 22 जुलाई को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। अब नए आरोपों के बाद उनकी जमानत रद्द करने की मांग उठी है।