Gonda News: शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर 33 राजस्व निरीक्षकों का वेतन रोका, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

गोंडा। जनहित से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने के चलते जिले के 33 राजस्व निरीक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत आने वाले मामलों के निस्तारण में उदासीनता पाए जाने पर इन निरीक्षकों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।

डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि अगर राजस्व निरीक्षक शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो उन्हें वेतन लेने का भी हक नहीं है। उन्होंने यह कार्रवाई राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि और मार्च 2025 में दस से भी कम प्रकरणों के निस्तारण के आधार पर की है।

यह भी पढ़े - लखनऊ पहुंचा शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि

धारा 24 के तहत संक्रमणीय भूमि की पैमाइश जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं आती हैं, जिनसे भूमि विवादों का निपटारा और सरकारी अभिलेखों का अद्यतन सुनिश्चित होता है। यह प्रक्रिया आम जनता के हित से सीधा जुड़ा हुआ है, ऐसे में इसमें शिथिलता को गंभीर लापरवाही माना गया।

डीएम ने संबंधित सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से इन मामलों की निगरानी करें और धारा 24 के अंतर्गत लंबित सभी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराएं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिन निरीक्षकों का वेतन रोका गया है उनमें शामिल हैं

तरबगंज तहसील: हनुमान प्रसाद पाण्डेय, आदित्य प्रसाद सिंह, जावेद अख्तर, नन्दलाल यादव, वीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, सुशील कुमार पाण्डेय, अरुण कुमार सिंह

मनकापुर तहसील: राकेश कुमार गुप्ता, राज किशोर श्रीवास्तव, हरिशंकर सिंह, कन्हैयालाल, राजकुमार पाण्डेय, रमेश चन्द्र वर्मा, ज्ञानदास, कुंवर बहादुर मौर्या

सदर तहसील: अशोक कुमार शुक्ला, परशुराम, करुणेश कुमार, ज्ञानप्रकाश मिश्र, मोहम्मद अकलीम, दिनेश प्रताप तिवारी, देवी प्रसाद, निरंकार प्रसाद

करनैलगंज तहसील: अम्बर प्रसाद तिवारी, रामसंवारे तिवारी, भानुप्रकाश वर्मा, संजय शुक्ला, ईश्वर सरन तिवारी, हनुमान प्रसाद, अवनीश कुमार मिश्रा, राम बहादुर पाण्डेय, अनूप कुमार

Edited By: Parakh Khabar

खबरें और भी हैं

Latest News

स्पेशल स्टोरी

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.