Ballia News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा

बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 8 के विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी चंदन भारती को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 32 हजार रुपये के अर्थदंड का भी आदेश दिया।

सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती के खिलाफ 2019 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित पक्ष ने चंदन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी।

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न्यायालय का निर्णय

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने और जांचने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने चंदन भारती को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 32,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त सजा

यदि अभियुक्त 32,000 रुपये का अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के इस निर्णय से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।

Edited By: Parakh Khabar

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