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Nagpur Violence: महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बीच निषेधाज्ञा लागू, कई घरों और वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में जारी हिंसा के बीच प्रशासन ने शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस आयुक्त डॉ. रविंदर सिंघल ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार मिल गया है। यह आदेश किसी क्षेत्र में सार्वजनिक अशांति, दंगे या मानव जीवन को खतरा रोकने के लिए लगाया गया है।
हंसपुरी इलाके में झड़प और हिंसा
प्रत्यक्षदर्शियों ने बयां की घटना
हंसपुरी निवासी शरद गुप्ता (50), जिनकी घर के सामने खड़ी चार दोपहिया गाड़ियां जला दी गईं, ने बताया कि भीड़ रात 10:30 से 11:30 बजे के बीच आई, पत्थरबाजी की और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। गुप्ता इस हमले में घायल हो गए और उन्होंने बताया कि भीड़ ने उनके पड़ोसी की दुकान में भी तोड़फोड़ की। रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों में जुटे चंद्रकांत कावड़े ने बताया कि भीड़ ने उनके सभी सजावटी सामान जला दिए और घरों पर पत्थर फेंके।
भीड़ ने तोड़ी सीसीटीवी और की तोड़फोड़
हंसपुरी के एक अन्य निवासी ने बताया कि भीड़ ने चेहरों को ढका हुआ था और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। भीड़ ने घरों में घुसने की कोशिश की और चाय की दुकान व क्लिनिक में तोड़फोड़ की। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही उन्होंने घर की पहली मंजिल से पानी डालकर आग बुझाई।
पुलिस की तैनाती और गश्त तेज
पुलिस ने हिंसा प्रभावित हंसपुरी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल ने गलियों में मार्च किया और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। गुस्साए निवासियों ने तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की और कहा कि पुलिस को हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए हंसपुरी और अन्य संवेदनशील इलाकों में बल तैनात कर दिया है।