नैनीताल: हाईकोर्ट ने मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण में 14 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की ओर से व्यापारियों को दिए गए
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की ओर से व्यापारियों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम को सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले किराएदारों समेत प्रत्येक भवन मालिक के मामले में अलग-अलग हलफनामा पेश करने को कहा है, क्योंकि इसमें एक मालिक और एक किराएदार होता है। तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले 67 व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर चार अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण हटाने को कहा है। याचिका में आगे कहा गया है कि 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि यदि किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वह उचित फोरम या कोर्ट जा सकता है।
अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया है, ऊपर से निगम और लोक निर्माण विभाग ने बिना किसी आदेश के उन्हें चार सितंबर तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। जो गलत है, अभी तक उनका पक्ष नहीं बताया गया है। दरअसल नया सवेरा सोसायटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि यह कार्रवाई 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई है। इसके तहत हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रशासन ने महज औपचारिकता निभाई है, जिसके चलते मंगल पड़ाव और नैनीताल बरेली बस स्टैंड अभी भी जस के तस बने हुए हैं। जिसके चलते हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। इससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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