अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश: याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट को स्थानांतरित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के जांच आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। ये कंपनियां सीसीआई द्वारा उनके खिलाफ कथित कदाचार, जैसे भारी छूट और पसंदीदा विक्रेताओं के साथ गठजोड़ के आरोपों की जांच के आदेश को चुनौती दे रही थीं।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि जिन याचिकाओं में अब तक दलीलें पूरी नहीं हुई हैं, उनके लिए कर्नाटक हाईकोर्ट उचित समय देगा। कोर्ट ने आदेश दिया, "इन सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट को स्थानांतरित किया जाए।"

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केंद्र का पक्ष

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को जानकारी दी कि सीसीआई के आदेश के बाद विभिन्न हाईकोर्ट में पांच याचिकाएं दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी सभी याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित की जाएं। पीठ ने यह भी कहा कि भविष्य में अन्य हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली इसी प्रकार की याचिकाएं भी इस आदेश के दायरे में आएंगी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत पर अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर भारी छूट प्रदान करती हैं और चुनिंदा विक्रेताओं को प्राथमिकता देती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।

इस आदेश के खिलाफ अमेजन और फ्लिपकार्ट ने अलग-अलग हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इन याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट या शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी याचिकाओं की सुनवाई अब कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी। यदि अन्य हाईकोर्ट में इसी प्रकार की याचिकाएं दायर की जाती हैं, तो वे भी कर्नाटक हाईकोर्ट को स्थानांतरित की जाएंगी।

यह मामला ई-कॉमर्स कंपनियों के संचालन और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर महत्वपूर्ण बना हुआ है।

Edited By: Parakh Khabar

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