नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया आयकर विधेयक

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में बहुप्रतीक्षित नया आयकर विधेयक-2025 पेश किया। विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

वित्त मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि नए कानून में आयकर धाराओं की संख्या को घटाकर 536 किया जा रहा है और अध्यायों की संख्या में भी कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य 64 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 में व्यापक बदलाव करना है। नया आयकर विधेयक भारत की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है।

यह भी पढ़े - ओडिशा: पिता की दूसरी शादी की खबर से आहत दो भाइयों की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या

वित्त मंत्री ने बताया कि 622 पन्नों का यह नया विधेयक 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट को निरस्त करेगा। इसे "आयकर अधिनियम-2025" के रूप में जाना जाएगा और इसे अप्रैल 2026 से लागू किए जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री ने संसद के बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश करने की घोषणा की थी।

लोकसभा बजट सत्र का पहला चरण समाप्त

आज लोकसभा के बजट सत्र का प्रथम चरण समाप्त हो गया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्पादक बताया। अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के इस भाग की उत्पादकता 112 प्रतिशत रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 17 घंटे 23 मिनट की चर्चा हुई, जिसमें 173 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बजट पर 16 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई और 170 सदस्यों ने भाग लिया।

सत्र के अंतिम दिन वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट भी पेश की गई। विपक्ष ने रिपोर्ट में उनके असहमति नोट को शामिल न किए जाने पर आपत्ति जताई और सांकेतिक बहिर्गमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उठाए गए विषयों को रिपोर्ट के अनुलग्नक (एनेक्सचर) में शामिल किया गया है।

वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया नया आयकर विधेयक देश की टैक्स प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव लाने का वादा करता है, जो आर्थिक विकास और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेगा।

Edited By: Parakh Khabar

खबरें और भी हैं

स्पेशल स्टोरी

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.