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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दी ED को मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। यह मामला दिल्ली की विवादित आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है।
आरोप और जांच का विवरण
- ईडी ने केजरीवाल को इस मामले का "मुख्य साजिशकर्ता" बताया है।
- जांच एजेंसी के अनुसार, आप पार्टी और केजरीवाल के नेतृत्व में इस कथित घोटाले को अंजाम दिया गया।
- केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत भूमिका और आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते आरोपी बनाया गया है।
घटनाक्रम और कानूनी प्रक्रिया
- मामले की शुरुआत: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से की थी।
- प्राथमिकी दर्ज: CBI ने 17 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद 22 अगस्त 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया।
- ईडी की कार्रवाई: पिछले साल मार्च में ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
आबकारी नीति विवाद
दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है। आरोप है कि इस नीति के तहत सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया।
राजनीतिक और कानूनी प्रभाव
गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद अब ईडी इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ औपचारिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकेगी। यह घटनाक्रम दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
केजरीवाल और आप पार्टी ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि, ईडी और सीबीआई की जांच जारी है, और सच्चाई अदालत में सामने आएगी।